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एपीपी हत्याकांड के दो आरोपितों को उम्रकैद

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेद्वी ने एपीपी श्याम नारायण यादव के हत्या मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवाले आरोपित गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी रंजीत यादव एवं खोदाबंदपुर थाने के मलमल्ला निवासी रंजीत पासवान हैं. 11 फरवरी, 2011 की शाम […]

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेद्वी ने एपीपी श्याम नारायण यादव के हत्या मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पानेवाले आरोपित गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी रंजीत यादव एवं खोदाबंदपुर थाने के मलमल्ला निवासी रंजीत पासवान हैं. 11 फरवरी, 2011 की शाम छह बजे एपीपी श्याम नारायण यादव की हत्या बेगूसराय कोर्ट से गांव सकरा जाते समय जयमंगला रोड के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

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