पटना . नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने पर आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना से मौत होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इसका संकल्प गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दिया. विभाग ने संकल्प में कहा है कि राज्य में तीन श्रेणियों के नगर निकाय नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है.
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वार्ड काउंसेलरों को घटना में मृत्यु पर पांच लाख
पटना . नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने पर आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना से मौत होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. इसका संकल्प गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दिया. विभाग ने संकल्प में कहा है कि राज्य में तीन श्रेणियों के नगर […]
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