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दहेज हत्या मामले में पति को कारावास व जुर्माना, बच्चों को जायेगी आधी राशि
वर्ष 2010 में हुई थी हत्या, सास व ननद को कोर्ट ने किया बरी पटना : पटना के एडीजे-छह सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति नगीना कुमार उर्फ नगीना पासवान को 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. उक्त मामले में […]
वर्ष 2010 में हुई थी हत्या, सास व ननद को कोर्ट ने किया बरी
पटना : पटना के एडीजे-छह सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति नगीना कुमार उर्फ नगीना पासवान को 10 साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
उक्त मामले में अदालत ने सास भगिया देवी व ननद कांति देवी को संदेह का लाभ देते हुए मामले से रिहा कर दिया है.एयरपोर्ट थाने के खाजपुरा निवासी बगीशा कुमारी की शादी मई, 2005 में पंडारक के माणिकपुर निवासी नगीना कुमार से हुई थी. शादी के पश्चात ससुरालवाले तीन लाख रुपये व बाइक की मांग करने लगे तथा नहीं देने पर बगीशा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. फिर आठ जून, 2010 को अभियुक्तों ने बगीशा कुमारी की हत्या कर दी.
इस पर मृतका बगीशा के पिता रामभजन दास ने पंडारक थाने में मामला दर्ज कराया. अदालत ने नगीना कुमार को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाते हुए सजा दी. अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माने की आधी राशि मृतका के दोनों बच्चों के नाम से फिक्स कर दी जाये.
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