पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में अतिक्रमण को लेकर सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने नगर निगम से कहा कि वह दो लाइन में हलफनामा दायर कर बताये कि शहर को अतिक्रमण से मुक्त करा पायेगा या नहीं.
न्यायाधीश नवीन सिन्हा और शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं कर पायेंगे, तो हमें बताइए. कोर्ट दूसरे विकल्प के लिए सक्षम है. खंडपीठ ने राजधानी में अतिक्रमण को लेकर वर्षो पूर्व अरुण कुमार मुखर्जी की दायर लोकहित याचिका की फाइल फिर से खुलवाने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश ने तब के दिये आदेशों की भी जानकारी मांगी और कहा कि उन आदेशों की अभी क्या स्थिति है. याचिकाकर्ता राजकिशोर श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में जक्कनपुर और गर्दनीबाग इलाके में सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर कोर्ट का ध्यान खींचा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर विकास विभाग, पथ निर्माण, पटना नगर निगम और पुलिस प्रशासन को समेकित रूप से 24 जून तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.