आदेश की समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार से ही पूरे राज्य में इसके परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लागू हो गया है. हालांकि इसके बावजूद सोमवार को कोई छापेमारी अभियान नहीं चलाया गया.
मंगलवार से इसकी शुरुआत कर दी जायेगी. अब से कहीं भी तंबाकू बरामद होने पर उसे जब्त कर लिया जायेगा. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार में पान मसाला, जरदा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू या अन्य किसी नामवाले इस तरह के उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध 10 मई से ही लागू है. इन उत्पादों पर अगले तीन माह सात अगस्त तक प्रतिबंध लागू रहेगा.