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जमुई के जिला विकास अभिकरण कर्मी की फर्जी चिटठी की होगी निगरानी जांच

कोर्ट में लगायी नकली चिट्ठी और दायर कर दिया याचिका10 सप्ताह में निगरानी से जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देशविधि संवाददाता.पटना पटना उच्च न्यायालय ने जमुई के जिला विकास अभिकरण के एक कर्मचारी केदार साह की नकली चिट्ठी की निगरानी जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को […]

कोर्ट में लगायी नकली चिट्ठी और दायर कर दिया याचिका10 सप्ताह में निगरानी से जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देशविधि संवाददाता.पटना पटना उच्च न्यायालय ने जमुई के जिला विकास अभिकरण के एक कर्मचारी केदार साह की नकली चिट्ठी की निगरानी जांच का आदेश दिया है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने गुरुवार को निगरानी ब्यूरो को 10 सप्ताह में जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. दरअसल, केदार साह ने डीडीसी जमुई के नाम से 21 मार्च, 2003 को जारी एक पत्र को संलग्न करते हुए कोर्ट से कहा था कि जमुई और भागलपुर के अधिकतर अभिकरण कर्मियों को एसीपी का लाभ मिल गया है और उसे नहीं मिल रहा है. इस पर कोर्ट ने डीडीसी कार्यालय से पूछताछ की. डीडीसी कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकार की कोई भी चिट्ठी अब तक जारी नहीं हुई है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान जब सरकार का यह हलफनामा सामने आया तो कोर्ट ने नकली पत्र की जांच के लिए निगरानी ब्यूरो को आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे नकली पत्र जारी हो सकता है और इस आधार पर कितने कर्मचारियों ने एसीपी का लाभ उठा लिया है.

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