– आज से लागू होगा तंबाकू उत्पादों की निर्माण व बिक्री पर रोकसंवाददाता, पटनासर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार में पान मसाला, जर्दा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू या अन्य किसी नाम वाले इस तरह के उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध रविवार से ही लागू हो जायेगा. इसको लेकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त आनंद किशोर ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन उत्पादों पर अगले तीन माह यानि 10 मई से 07 अगस्त तक प्रतिबंध लागू रहेगा. खुदरा विक्रेताओं को 24 तक समयइन उत्पादों को खुदरा विक्रेताओं से वितरकों द्वारा वापस लेकर उन्हें राज्य की सीमा से बाहर ले जाने के लिए 24 मई तक का समय दिया गया है. अर्थात परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध 25 मई से लागू होगा. इस दरम्यान व्यापारी अपने माल को संबंधित राज्य में ले जा सकते हैं, जहां इन पर प्रतिबंध लागू नहीं है.नोट : दोबारा पढ़ी गयी.
24 से पहले तंबाकू उत्पाद हटा लें थोक विक्रेता
– आज से लागू होगा तंबाकू उत्पादों की निर्माण व बिक्री पर रोकसंवाददाता, पटनासर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार में पान मसाला, जर्दा, सुगंधित सुपारी, सुगंधित तंबाकू या अन्य किसी नाम वाले इस तरह के उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर प्रतिबंध रविवार से ही लागू हो जायेगा. इसको लेकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त आनंद […]
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