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न्यायमित्र को अब मिलेगा 7000 रुपये मानदेय
पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता डेढ़ गुने से अधिक पटना : राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुविधा में भारी वृद्धि की है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में डेढ़ गुने से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया. इसका लाभ जिला पर्षद, ग्राम […]
पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ता डेढ़ गुने से अधिक
पटना : राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुविधा में भारी वृद्धि की है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में डेढ़ गुने से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया.
इसका लाभ जिला पर्षद, ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के जन प्रतिनिधियों को मिलेगा. न्यायमित्र का मानदेय ढाई हजार से सात हजार व ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय दो हजार से छह हजार रुपये कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल 15 मार्च को मधुबनी में पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मेलन में मानदेय बढ़ाने का संकेत दिया था. मुख्यमंत्री सचिवालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के लिए भी शीघ्र ही इस तरह के निर्णय लिये जायेंगे.
कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र को नियत फीस को ढाई हजार रुपये से बढ़ा कर सात हजार रुपये कर दिया गया है. सरकार के इस निर्णय से इस मद में तीन करोड़ 78 लाख रुपये खर्च करने होंगे. एक अन्य निर्णय में ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय को दो हजार रुपये से बढ़ा कर छह हजार रुपये कर दिया गया है. इससे पांच करोड़ तीन लाख 88 हजार रुपये खर्च करने होंगे. प्रधान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से शक्तियां और दायित्व सौंपे जा रहे हैं. ऐसे में इनके दायित्व में वृद्धि हुई है.
अप्राकृ तिक मौत पर मुखिया समेत अन्य जन प्रतिनिधियों के परिजनों को पांच लाख
अरसे से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना की स्थिति में बीमा कराने की मांग की जा रही थी. इस संबंध में विधानमंडल में सवाल भी उठाये गये हैं.
उन्होंने बताया कि अप्राकृतिक मौत पर परिजन को अनुग्रह अनुदान के रूप में एक लाख रुपये देने का प्रावधान है. इसे अब पांच लाख रुपये कर दिया गया है. राज्य सरकार के इस निर्णय से जिला पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया, और ग्राम पंचायत सदस्य, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, , ग्राम कचहरी के पंच को पद पर रहने के दौरान अप्राकृतिक मौत पर उनके परिजन को पांच लाख रुपये दिये जायेंगे.
त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ता और सुविधा बढाने क े सरकार के निर्णय का विधान परिषद की याचिका समिति के सभापति विनोद कुमार सिंह ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से तीन लाख से अधिक त्रि स्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है.
त्रिस्तरीय पंचायती राज संथाओं और ग्राम कचहरी के नियम भत्ते में हुई वृद्धि
शुक्रवार की कैबिनेट की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों नियम भत्ते, दैनिक भत्ता, यात्र भत्ता, और विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए एक अप्रैल से समेकित नियत भत्ता देने का निर्णय किया है. बैठक में लिए गये गये निर्णय के अनुसार —
पंचायती राज संस्था संख्या वर्तमान भत्ता नया मासिक भत्ता
जिला पर्षद अध्यक्ष 38 8000 12000
जिप उपाध्यक्ष 38 6000 10000
पंचायत समिति प्रमुख 531 6000 10000
पं. स. उप प्रमुख 531 3000 5000
ग्राम पंचायत मुखिया 8398 1200 2500
ग्रा. पं. उप मुखिया 8398 600 1200
ग्राम कचहरी सरपंच 8398 1200 2500
ग्रा. क. उप सरपंच 8398 600 1200
जिप सदस्य 1086 200 प्रति दिन 2500
और 10 रु. प्रति किमी.
पंचायत समिति सदस्य 10439 200 प्रति दिन 1000
और 10 रु. प्रति किमी.
ग्राम पंचायत सदस्य 106669 200 प्रति दिन 500
और 10 रु. प्रति किमी.
पंच 106669 200 प्रति दिन 500
और 10 रु. प्रति किमी.
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