पटना: पटना हाइकोर्ट ने पासपोर्ट मामले में हसन अली खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के समक्ष याचिका पेश करते हुए वरीय अधिवक्ता आरुणी सिंह ने कहा कि एक ही तरह के मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
इस तरह के एक अन्य मामले में पुणो के न्यायालय ने भी जमानत स्वीकार कर ली है, ऐसे में आरोपित को जमानत दी जा सकती है. पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली. हसन अली खान को डेढ़ लाख रुपये की जमानत राशि जमा किये जाने के बाद जमानत दी गयी है.
गौरतलब है कि इडी द्वारा पटना सिविल कोर्ट स्थित न्यायाधीश सुनील कुमार के कोर्ट में प्रिवेशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने का आवेदन दिया है.