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सरकारी तंत्र की वजह से सूचना के अधिकार का सही तरीके से अनुपालन नहीं

– लॉ कॉलेज में सेमिनार का समापन संवाददाता, पटना अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रो अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि सरकारी तंत्र की वजह से सूचना के अधिकार का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा है. हेल्दी डेमोक्रेसी के नाम पर अधिनियम में आज भी धारा 8,9,11 मौजूद है, जो सूचनाओं को सही अनुपालन […]

– लॉ कॉलेज में सेमिनार का समापन संवाददाता, पटना अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रो अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि सरकारी तंत्र की वजह से सूचना के अधिकार का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा है. हेल्दी डेमोक्रेसी के नाम पर अधिनियम में आज भी धारा 8,9,11 मौजूद है, जो सूचनाओं को सही अनुपालन में बाधक है. श्री गांधी लॉ कॉलेज में रविवार को सूचना के अधिकार पर दो दिवसीय सेमिनार के समापन पर ये बातें कहीं. दूसरे दिन शासकीय गुप्त अधिनियम और सूचना के अधिकार पर वक्ताओं ने चर्चा की. चतुर्थ तकनीकी सत्र में नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के प्रो डॉ रतिन बंधोपाध्याय ने कहा कि सूचना का अधिकार प्रकाश की किरणों की तरह लयबद्ध है. आज सरकारी दफ्तरों और संस्थानों में गुप्त शासकीय अधिनियम का हवाला देकर सही सूचनाओं से जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. सेमिनार में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रो डीएनएनएस यादव ने आरटीआई के पूर्व और बाद की स्थिति पर चर्चा की. समापन पीयू के कुलपति प्रो वाइसी सिम्हाद्री ने किया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए. मौके पर प्राचार्य प्रो राकेश कुमार वर्मा, प्रो वीरेंद्र गुप्ता, अनिल सिन्हा, राजीव रंजन, तन्वी तेजस्विता मौजूद थे.

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