संवाददाता, पटनाराज्य सरकार ने पहली अप्रैल से सूबे में संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर 186 रुपये हो गयी है. अब किसी भी अकुशल मजदूर को एक दिन की दैनिक मजदूरी में आठ रुपये की वृद्धि की गयी है. श्रम संसाधन विभाग ने सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. न्यूनतम मजदूरी दर में ट्रैक्टर ड्राइवर और पंप ऑपरेटरों को प्रतिदिन 298 रुपये जबकि मासिक 6705 रुपये निर्धारित की गयी है. कृषि क्षेत्र में काम करनेवाले चौकीदार और सिपाही का न्यूनतम मजदूरी 232 रुपये दैनिक, जबकि 5217 रुपये मासिक कर दी गयी है. कटनी कार्य में 10 बोझा पर एक बोझा का प्रावधान किया गया है. सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए बरतन धोनेवाले के लिए प्रति घंटा 26 रुपया निर्धारित किया है. हर दिन एक घंटा बरतन धोने के एवज में मासिक पगाड़ 581 रुपये कर दिया गया है. कपड़ा धोना, बरतन धोना, पोछा लगाना और बच्चों की देखभाल करनेवाले कामगारों को प्रतिदिन 206 रुपये व मासिक 4635 रुपये कर दिया गया है. दवा उद्योग में काम करनेवाले अकुशल को 178 रुपये, अर्द्धकुशल को 185 रुपये, कुशल को 228 रुपये और लिपिक को 229 रुपये दैनिक मजदूरी निर्धारित की गयी है. इसी तरह से अनुसूचित 69 उद्योगों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित कर दी गयी है. इस क्षेत्र में काम करनेवाले अकुशल मजदूरों को 194 रुपये प्रतिदिन, अर्द्धकुशल को 203 रुपये, कुशल को 247 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है. अनुसूचित उद्योगों में कॉऑपरेटिव, खंडसारी, अल्युम्यूमीनियम, केमिकल, साबुन, सीमेंट, ग्लास सीट, धार्मिक सामाजिक संस्थान, पेपर, होजियरी, लौंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य उद्योग शामिल हैं.
पहली अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी हो गयी 186 रुपये दैनिक
संवाददाता, पटनाराज्य सरकार ने पहली अप्रैल से सूबे में संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर 186 रुपये हो गयी है. अब किसी भी अकुशल मजदूर को एक दिन की दैनिक मजदूरी में आठ रुपये की वृद्धि की गयी है. श्रम संसाधन विभाग ने सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की अधिसूचना जारी कर […]
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