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हेरोइन तस्करी में दो अभियुक्त दोषी करार, फैसला छह को

संवाददाता, पटना पटना एडीजे-7 दानपाल सिंह की अदालत द्वारा मंगलवार को हेरोइन तस्करी करने के मामले में लाल गोला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) निवासी मुहम्मद इसराफुल उर्फ टुलना व मरजम शेख को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया. अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. नारकोटिक्स […]

संवाददाता, पटना पटना एडीजे-7 दानपाल सिंह की अदालत द्वारा मंगलवार को हेरोइन तस्करी करने के मामले में लाल गोला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) निवासी मुहम्मद इसराफुल उर्फ टुलना व मरजम शेख को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया. अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 28 अगस्त, 2013 को पटना जंकशन पर अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन में 460 ग्राम हेरोइन ले जाते हुए मरजम शेख को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के क्रम में मरजम ने मुहम्मद इसराफुल के निर्देश पर राजस्थान से हेरोइन लेकर सियालदह जाने की बात कही. एनसीबी की टीम ने इसराफु ल को भी 24 सितंबर, 2013 को गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों से गवाही करायी गयी. अदालत ने एनडीपीएस की धारा 21(सी) एवं 29 में दोषी पाया है. दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में बंद हैं.

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