पटना: हाइकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विवि के पूर्व कुलपति को अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने सोमवार को यह नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. पूर्व कुलपति ने कोर्ट की फटकार के बाद नियुक्त विवि पदाधिकारियों को पद से हटा दिया था, लेकिन रिटायर होने के एक दिन पहले 29 जुलाई को दोबारा नियुक्त कर दिया.
कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इसी तरह के एक अन्य मामले में कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि, दरभंगा के कुलपति पर से अवमाननावाद हटाने का निर्देश दिया है.
साथ ही कोर्ट के समक्ष पूर्व राज्यपाल देबानंद कुंवर के कार्यकाल में नियुक्त कुलपतियों व प्रतिकुलपतियों की संचिका कोर्ट को सौंप दी गयी. कोर्ट को बताया गया कि वर्तमान प्रभारी कुलपतियों के कामकाज की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी है. इसमें निगरानी विभाग के एडीजी स्तर के अधिकारी, सरकार की ओर से एडिशनल सेक्रे टरी व राजभवन की ओर से कुलपति के स्तर के एक अधिकारी इसके सदस्य होंगे.