आयकर के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने दी जानकारीसंवाददाता,पटना अब एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर पैन बताना जरूरी होगा. यह सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लागू होगा. उक्त बातें आयकर विभाग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर (बिहार-झारखंड) एसटी अहमद ने शुक्रवार को बीआइए सभागार में कहीं. वह बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित इंटरेक्टिव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में दिये गये धान (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किये गये सीएसआर अंशदान को छोड़ कर) आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत 100 फीसदी कटौती के पात्र होंगे. बीआइए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि सेक्शन 11 (5) में इन्क्यूबेटर की परिभाषा है कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार से एप्रूव होना चाहिए. सुझाव है कि इसे राज्य सरकार से अनुमति दी जानी चाहिए. मौके पर आइसीसी के रीजनल डायरेक्टर कमल साही, बीआइए के उपाध्यक्ष नीशिथ जायसवाल, महासचिव सुबोध कुमार, पूर्व अध्यक्ष केपीएस केसरी, केपी झुनझुनवाला, रामलाल खेतान, मनीष तिवारी, संजय गोयनका व जीपी सिंह उपस्थित थे.
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एक लाख से अधिक की खरीद पर पैन जरूरी : एसटी अहमद
आयकर के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने दी जानकारीसंवाददाता,पटना अब एक लाख रुपये से अधिक की खरीद पर पैन बताना जरूरी होगा. यह सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लागू होगा. उक्त बातें आयकर विभाग के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर (बिहार-झारखंड) एसटी अहमद ने शुक्रवार को बीआइए सभागार में कहीं. वह बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और इंडियन चैंबर […]
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