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आपको देवभाषा संस्कृत आती है? : चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस ने संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा आनंद संस्कृत विद्यालय मधुबनी की प्रस्वीकृति बहाल करने का आदेश पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपको संस्कृत आती है. शुक्रवार को मधुबनी जिले के राजनगर स्थित आनंद संस्कृत विद्यालय की […]
चीफ जस्टिस ने संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा
आनंद संस्कृत विद्यालय मधुबनी की प्रस्वीकृति बहाल करने का आदेश
पटना : पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी ने राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपको संस्कृत आती है. शुक्रवार को मधुबनी जिले के राजनगर स्थित आनंद संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति खत्म किये जाने संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश ने अध्यक्ष से संस्कृत बोलने को कहा, तो अध्यक्ष चुप रह गये. नाराज मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं संस्कृत के श्लोक सुनाये. मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि किस आधार पर ऐसे लोगों को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है जिन्हें संस्कृत बोलने ही नहीं आती है.
खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन और बोर्ड के अध्यक्ष को कहा कि वह 15 दिनों में राजनगर स्थित आनंद संस्कृत विद्यालय की प्रस्वीकृति को बहाल करे. इसके पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने विद्यालय की प्रस्वीकृति खत्म कर दी थी. एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विद्यालय प्रबंधन ने अपील की थी.
देवी-देवताओं व ऋषि-मुनियों की भाषा
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संस्कृत देवी-देवताओं व ऋषि-मुनियों की भाषा है. जापान, ताइवान व दक्षिण कोरिया देशों में संस्कृत पढ़ायी जा रही है. शोध किये जा रहे हैं. दूसरी ओर बिहार में संस्कृत के प्रति लोग उदासीन हैं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं और संस्कृत भूलते जा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हैरान करने वाली बात है कि बिहार में संस्कृत को तरजीह नहीं दी जा रही है. आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं.
कंठ का महाधिवक्ता बनने से इनकार
पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार कंठ ने महाधिवक्ता बनने से इनकार किया है. कंठ को मांझी सरकार ने दो दिन पूर्व मौजूदा महाधिवक्ता राम बालक महतो को पदमुक्त करते हुए उन्हें राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया था. शुक्रवार को कंठ ने कहा कि बदली राजनीतिक परिस्थितियों में उनका महाधिवक्ता के रूप में योगदान करना उचित नहीं है.
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