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गैस कंपनियों ने शुरू की स्कीम, दूसरे के नाम का गैस कनेक्शन कर रहे उपयोग तो करा लें ट्रांसफर

पटना: अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से गैस कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं,तो आपके लिए जरूरी खबर है. यह कनेक्शन आप अपने नाम से ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके लिए इंडेन,हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम ने नाम ट्रांसफर स्कीम शुरू की है.पूर्व में ब्लड रिलेशन में ही नाम स्थानांतरित कराने की सुविधा […]

पटना: अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से गैस कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं,तो आपके लिए जरूरी खबर है. यह कनेक्शन आप अपने नाम से ट्रांसफर करा सकते हैं. इसके लिए इंडेन,हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम ने नाम ट्रांसफर स्कीम शुरू की है.पूर्व में ब्लड रिलेशन में ही नाम स्थानांतरित कराने की सुविधा थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है.
देनी होगी अंतर राशि
गैस कनेक्शन आपके नाम से स्थानांतरित होगा, लेकिन इसके लिए आपको अंतर राशि देनी होगी. मतलब यह है कि पहले अगर एक सिलिंडर के लिए 450 रुपये सुरक्षित राशि जमा है और रेगुलेटर के लिए 50 रुपये जमा है, तो आज के समय में इसके लिए आपको एक सिलिंडर के लिए 1450 रुपये देना होगा यानी एक सिलिंडर के लिए 1000 रुपये और देना होगा. इसी तरह दो सिलिंडर रहने पर 2000 रुपये और रेगुलेटर के लिए 100 रुपये और देना होगा. वर्तमान में रेगुलेटर के लिए सुरक्षित राशि 150 रुपये निर्धारित है. गैस कार्ड के लिए अलग से 50 रुपये जमा करना होगा. इस प्रकार कुल 2150 रुपये देना होगा. मृत्यु की स्थिति में परिवार के किसी सदस्य के नाम कनेक्शन स्थानांतरित कराने पर अंतर राशि नहीं देनी होगी.
केवाइसी, फोटो व एड्रेस प्रूफ समेत अन्य कागजात देने होंगे
नाम ट्रांसफर कराने के लिए आपको निवास प्रमाणपत्र के रुप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आइडी, टेलीफोन/इलेक्ट्रिसिटी/वाटर बिल, पासपोर्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन राजपत्रित अधिकारी द्वारा (संबंधित निवास स्थान पर रहते हैं) राशन कार्ड, फ्लैट एलॉटमेंट/पजेशन लेटर, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, एलआइसी पॉलिसी, बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में से कोई एक आइडी देना होगा. फोटो आइडी के रुप में आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, वोटर आइडी, आइडी कार्ड बाइ सेंट्रल/स्टेट, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक प्रमाण देना होगा. दोनों में से फोटो आइडी व एड्रेस प्रूफ का एक -एक प्रमाणपत्र देना होगा. इसके अलावा ट्रांसफर फॉर्म व डिकलेरेशन फॉर्म देना होगा कि पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं है. केवाइसी फॉर्म और दो फोटो देना होगा. इसके साथ बैंक एकाउंट का फोटो कॉपी देना होगा.

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