पटना: राजधानी की सड़कों पर वाहन लगाने के लिए अब नगर निगम निर्धारित शुल्क वसूलेगा. सुव्यवस्थित पार्किग के लिए निगम ने 17 सड़कों के आसपास कुल 51 स्थलों को चयनित किया है. इन स्थलों पर ही गाड़ी लगाने की सुविधा होगी. मंगलवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की 21वीं साधारण बैठक में मुख्य सड़कों पर वाहन पार्किग/टेंपो पड़ाव की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया. इसे निगम बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जायेगा.
अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
अब नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग गयी. साथ ही रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, दैनिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने व मुख्य सड़कों पर वाहन पार्किग/ऑटो पड़ाव की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों को भी इसमें मंजूरी दी गयी. मेयर अफजल इमाम ने बताया कि साफ -सफाई के लिए उपकरणों की खरीद की अगली बैठक में चर्चा होगी.
खुले में जानवरों का वध नहीं
राजधानी के किसी प्रधान व मुख्य सड़क तथा वहां स्थित चौक-चौराहों से 50 मीटर की परिधि में अब मांस व मछली की दुकान नहीं लगेगी. साथ ही खुले में जानवरों का वध भी नहीं किया जायेगा. मांस-मछली की दुकान लगाने के लिए विक्रताओं को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि खुले में व एक जानवर के सामने अन्य जानवर का वध नहीं किया जायेगा. इस प्रस्ताव को निगम की बैठक में मंजूरी मिल गयी है.