शशिभूषण कुमार मंगलम, वरीय अधिवक्ता, पटना हाइकोर्टविधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है. दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी की बैठक बुलाने का अधिकार है, जिसमें दल के सभी लोग शामिल हो सकते हैं. लेकिन, खास तौर पर विधायक दल की बैठक सिर्फ मुख्यमंत्री ही बुला सकते हैं.
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विधि विशेषज्ञों की राय
शशिभूषण कुमार मंगलम, वरीय अधिवक्ता, पटना हाइकोर्टविधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है. दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी की बैठक बुलाने का अधिकार है, जिसमें दल के सभी लोग शामिल हो सकते हैं. लेकिन, खास तौर पर विधायक दल की बैठक सिर्फ मुख्यमंत्री ही बुला सकते हैं.
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