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फौजी हत्याकांड में पिता-पुत्र को उम्रकैद

हाजीपुर. फौजी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों पिता-पुत्र को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. बिदुपुर थाना क्षेत्र के नावानगर निवासी भारतीय रिजर्व बटालियन फोर्स के फौजी जवान राजेश कुमार की हत्या कर डालने का आरोप गांव के ही चंद्रदेव राय एवं उसके दोनों पुत्रों श्याम बाबू […]

हाजीपुर. फौजी हत्याकांड के दोनों अभियुक्तों पिता-पुत्र को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. बिदुपुर थाना क्षेत्र के नावानगर निवासी भारतीय रिजर्व बटालियन फोर्स के फौजी जवान राजेश कुमार की हत्या कर डालने का आरोप गांव के ही चंद्रदेव राय एवं उसके दोनों पुत्रों श्याम बाबू राय एवं राजू राय पर लगा था. घटना के मुताबिक अभियुक्तों ने धोखे से फौजी क ो उसके घर से बुला कर हंसुआ से काट कर 17 मई, 2011 को हत्या कर दी थी. जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी ने दोनों को भादवि की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी पाया.

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