विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने चारों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला सुनाया है. इधर,जदयू के चार बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार सिंह,राहुल कुमार एवं रवींद्र राय की सदस्यता बहाल किये जाने पर जदयू विधायक दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. मंगलवार को इस मामले में दो न्यायाधीशों के खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी.
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चार बागियों की याचिका पर सुनवाई 27 को
पटना: जदयू के चार बागी पूर्व विधायकों पूनम देवी, अजीत कुमार, सुरेश चंचल और राजू कुमार सिंह की याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत में मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो याचिकाकर्ता के वकील ने समय मांगी. इस पर कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई की तिथि […]
पटना: जदयू के चार बागी पूर्व विधायकों पूनम देवी, अजीत कुमार, सुरेश चंचल और राजू कुमार सिंह की याचिका पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी. न्यायाधीश ज्योति शरण की अदालत में मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो याचिकाकर्ता के वकील ने समय मांगी. इस पर कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी.
99 एडीजे की बहाली के विज्ञापन को चुनौती : हाइकोर्ट की ओर से 99 एडीजे की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि न्यायिक सेवा में आरक्षण दिये जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. ऐसे में विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए.
निर्वाचन पर दो सप्ताह में विचार करे निर्वाचन प्राधिकार : हाइकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को दो सप्ताह में बोध गया नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी अपील पर फैसला लेने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश गोपाल प्रसाद के खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया. खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई के बाद आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने के बाद कुछ ही देर में सभी वार्ड सदस्य उठ कर चले गये. बाद में उनके निर्वाचन की घोषणा कर दी गयी. इसके खिलाफ कुछ वार्ड सदस्यों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद याचिका को आवेदन के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया.
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