पटना: जिला प्रशासन ने पटना की सात प्रमुख सड़कों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है. इन सड़कों पर अब धरना, प्रदर्शन व जुलूस पर रोक रहेगी.क कअगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इसका उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. साथ ही इन सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनायी जायेगी. इस संबंध में डीएम डॉ एन सरवण कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.
डीएम ने बताया कि इन सड़कों से जुड़े इलाकों में जज, मंत्री और संवैधानिक पदों पर आसीन विशिष्ट व सुरक्षाप्राप्त व्यक्ति रहते हैं. इन क्षेत्रों में हाइकोर्ट, सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग, राजभवन व अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे अति महत्वपूर्ण स्थल हैं. हाल ही में हुई आतंकी व नक्सलवादी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सड़कों को अतिक्रमणमुक्त कराना आवश्यक है.
थानाध्यक्ष की होगी जिम्मेवारी
डीएम ने बताया कि प्रतिबंधित इलाके में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बरदाश्त नहीं किया जायेगा. कोतवाली व सचिवालय थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण और किसी प्रकार का धरना, जुलूस व प्रदर्शन न होने पाये. इन क्षेत्रों में व्यावसायिक व बड़े वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. बेली रोड पर रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक छूट रहेगी. जुलूस, प्रदर्शन व धरना को नियंत्रित किया जायेगा, ताकि आम लोगों के दैनिक कार्यक्रम पर असर नहीं पड़े. शहरी क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन व जुलूस के लिएपुलिस कंट्रोल रूम के डीएसपी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी. इनके द्वारा प्रत्येक जुलूस, प्रदर्शन व धरना की वीडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा. आयोजनकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के जुलूस व धरना न करें.