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नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता प्रधानाध्यापक व वित्तीय प्रभार : हाइकोर्ट

विधि संवाददाता, पटना पटना हाइकोर्ट ने कहा है कि किसी भी नियोजित शिक्षक को सरकारी स्कूल में उनके कामकाज के अतिरिक्त किसी भी तरह का नियमित प्रभार नहीं दिया जा सकता. दरअसल, पटना हाइकोर्ट शुक्रवार को सीवान जिला की एक नियोजित शिक्षका द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था. नियोजित पंचायत शिक्षिका उषा कुमारी […]

विधि संवाददाता, पटना पटना हाइकोर्ट ने कहा है कि किसी भी नियोजित शिक्षक को सरकारी स्कूल में उनके कामकाज के अतिरिक्त किसी भी तरह का नियमित प्रभार नहीं दिया जा सकता. दरअसल, पटना हाइकोर्ट शुक्रवार को सीवान जिला की एक नियोजित शिक्षका द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था. नियोजित पंचायत शिक्षिका उषा कुमारी ने याचिका में कहा है कि उससे नियमित शिक्षक का प्रभार छीन लिया गया है.न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के एकल खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर इस तरह का प्रभार किसी भी नियोजित शिक्षक को सौंपने पर रोक लगा रखी है. साथ ही वह खुद इस तरह के मामलों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. नियोजित पंचायत शिक्षिका उषा कुमारी सीवान मे सिसवन पंचायत में कार्यरत हैं और उन्हें स्कूल प्रबंधन ने कुछ वित्तीय प्रभार के साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक का प्रभार भी सौंप दिया था. बाद में उनसे यह प्रभार वापस ले लिया गया. प्रभार वापस लेने के बाद उन्होंने इसे पटना हाइकोर्ट में चुनौती दी है.

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