पटना . बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर फरार अभियुक्तों से संबंधित मुकदमों की समीक्षा के लिए राज्य पर्यवेक्षण समिति का गठन कर लिया है. चार सदस्यीय समिति में गृह विभाग के प्रधान सचिव अध्यक्ष व विधि विभाग के सचिव,राज्य के पुलिस महानिदेशक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव इसके सदस्य होंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्रिमिनल अपील मामले में आदेश दिया था कि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध आदेश के बावजूद अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने व फरार रहने से संबंधित मुकदमे की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाये. इस तरह की एक समिति जिलों में डीएम की अध्यक्षता में भी गठित की जानी है.
आरोप पुष्ट होने के बाद फरार अभियुक्तों की समीक्षा के लिए राज्य पर्यवेक्षण समिति गठित
पटना . बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर फरार अभियुक्तों से संबंधित मुकदमों की समीक्षा के लिए राज्य पर्यवेक्षण समिति का गठन कर लिया है. चार सदस्यीय समिति में गृह विभाग के प्रधान सचिव अध्यक्ष व विधि विभाग के सचिव,राज्य के पुलिस महानिदेशक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव इसके सदस्य होंगे. […]
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