-परिवहन विभाग में लंबी लाइन खत्म, एजेंसी ने की व्यवस्थासंवाददाता, पटना यदि आपने अपना वाहन 2009 के बाद खरीदा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का है और उसका नंबर बीआर 01 बीएफ 1500 से आगे शुरू होता है, तो आप अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) लगवा सकते हैं. परिवहन विभाग के कार्यालय में आप पहुंच कर बहुत आसानी से अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर लगवा सकते हैं. परिवहन विभाग के निर्दर्ेश में काम करनेवाली एजेंसी लिंक प्वाइंट ने भीड़ को देखते हुए पटना के अपने तीन सेंटरों पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ायी है. इससे नंबर प्लेट जल्दी इश्यू हो रहा है. नयी गाडि़यों में तो एचएनएसपी लगा कर दिया जा रहा है, लेकिन पुरानी गाडि़यों के मालिकों को नंबर प्लेट लगाने को लेकर काफी सवाल थे, जिसे अब परिवहन विभाग ने हल कर दिया है. 2009 के पहले के वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. क्या करना होगा आपको बिस्कोमान टावर के फर्स्ट फ्लोर स्थित परिवहन विभाग कार्यालय के काउंटर नंबर 11/12 पर आना होगा. यहां बैठे कर्मचारी को आपको ऑनर बुक की फोटो कॉपी के साथ आइडी प्रूफ देना होगा. यदि टू व्हीलर है, तो 131 रुपये, थ्री व्हीलर है, तो 162 रुपये और फोर व्हीलर (कार/जीप) के लिए 335 रुपये की रसीद कटानी होगा. फीस चुकाने के बाद रसीद लें और 48 घंटे के बाद उसे लेकर अपने नजदीकी एचएसएनपी सेंटर पहुंचें, जो पटना में सिपारा पुल के निकट, अनीसाबाद और गोला रोड में है. यहां रसीद देने के बाद आपको नंबर प्लेट दिया जायेगा. बाकी गाडि़यों में आपको जहां दो नंबर प्लेट मिलेंगे वहीं कार/जीप में दो प्लेट के अलावा ग्लास स्टिकर भी दिया जायेगा.
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स्मार्ट कार्र्ड है, तो पुराने वाहनों में लगा सकेंगे हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट-सं
-परिवहन विभाग में लंबी लाइन खत्म, एजेंसी ने की व्यवस्थासंवाददाता, पटना यदि आपने अपना वाहन 2009 के बाद खरीदा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का है और उसका नंबर बीआर 01 बीएफ 1500 से आगे शुरू होता है, तो आप अपने वाहन में हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) लगवा सकते हैं. परिवहन विभाग के […]
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