पटना: पटना हाइकोर्ट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को एसोसिएट प्रोफेसर रूपा श्री को हटाने के मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर निदेशक व शासी निकाय को जवाब देने को कहा है.
न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने गुरुवार को रूपाश्री की याचिका की सुनवाई करते हुए उनका सरकारी आवास खाली कराने पर भी रोक लगा दी. शासी निकाय ने रूपाश्री को पद से हटाने के साथ ही सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है. अपनी याचिका में रूपाश्री ने कहा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.
शासी निकाय द्वारा कोर्ट को बताया गया कि रूपाश्री को पद से हटाया नहीं गया है. वह संविदा के आधार पर नियुक्त थीं. संविदा का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया. 28 मई, 2013 की शासी निकाय की बैठक में संविदा की अवधि को बढ़ाने पर सहमति नहीं बनी. इसलिए उनकी सेवा समाप्त हो गयी.