नयी दिल्ली : हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था खत्म करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. इसे इस वर्ष अगस्त में संसद से पारित किया गया था.जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में जजों का निर्णायक मंडल इसका फैसला करता था. संविधान के 124वें संशोधन के माध्यम से इस आयोग को सांविधानिक दर्जा दिया गया है. इसके अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश होंगे. सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और दो प्रबुद्ध व्यक्ति इसके सदस्य होंगे. इस संविधान संशोधन विधेयक की 29 राज्यों में से 16 राज्य पुष्टि कर चुके हैं. किसी भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए कम-से-कम 50 प्रतिशत विधानमंडलों से पुष्टि आवश्यक है.
न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी
नयी दिल्ली : हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था खत्म करके उसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. इसे इस वर्ष अगस्त में संसद से पारित किया गया था.जजों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में जजों […]
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