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जदयू के चार बागियों पर आज आयेगा फैसला,सं

— सदस्य अजीत कुमार, पूनम देवी, राजू सिंह व सुरेश चंचल हैं आरोपित संवाददाता,पटना जदयू के चार बागी विधायक अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले पर शनिवार को फैसला आयेगा. इन बागी विधायकों की सदस्यता रहेगी या जायेगी. इस पर विधानसभा कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी. इस मामले […]

— सदस्य अजीत कुमार, पूनम देवी, राजू सिंह व सुरेश चंचल हैं आरोपित संवाददाता,पटना जदयू के चार बागी विधायक अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले पर शनिवार को फैसला आयेगा. इन बागी विधायकों की सदस्यता रहेगी या जायेगी. इस पर विधानसभा कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी. इस मामले पर स्पीकर कोर्ट ने 18 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रखा था. शनिवार को चारों बागियों और उनके अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम को 11.30 बजे स्पीकर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. चारों बागियों पर राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने, पोलिंग व इलेक्शन एजेंट बनने, वोट देने और वोट डालने के लिए दूसरे विधायकों को प्रेरित करने का आरोप है. इस पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुशंसा की थी. इसके बाद इन चारों बागी विधायकों को जुलाई के पहले सप्ताह में ही नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद लगातार सुनवाई हुई और 18 दिसंबर को सुनवाई पूरी करते हुए स्पीकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. चार बागी विधायक हो चुके हैं बरखास्त : आरोप में जदयू के चार बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू,नीरज कुमार सिंह,राहुल शर्मा और रवींद्र यादव को स्पीकर कोर्ट ने एक नवंबर को ही बरखास्त कर दिया था. इनकी बरखास्तगी से ही उन्हें इस विधानसभा में पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधा को भी खत्म कर दिया है. इसके बाद चारों बागी पटना हाइकोर्ट की शरण में गये, जहां कोर्ट ने दोनों पक्ष की बात सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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