* 67 प्रतिशत गरीब परिवारों को मिलेगा सस्ती दर पर अनाज, प्रारूप तैयार
।। पंकज कुमार सिंह ।।
पटना : राज्य में खाद्य आयोग का गठन होगा. इसमें अध्यक्ष, एक पदेन सचिव व छह सदस्य होंगे. खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए इसका गठन हो रहा है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है. कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसका गठन हो जायेगा.
आयोग सरकार व उपभोक्ताओं के बीच कड़ी का काम करेगा. आयोग में अनिवार्य रूप से दो महिला सदस्य होंगी. अनुसूचित जाति व जनजाति का एक–एक सदस्य होगा. खाद्य सुरक्षा को लेकर काम करनेवाले लोगों को इसमें जगह दी जायेगी. सदस्यों का चयन सरकार करेगी. पदेन सचिव संयुक्त सचिव से ऊपर के अधिकारी होंगे. राज्य के 67 प्रतिशत गरीब परिवारों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए आयोग सरकार को आवश्यक सलाह देगा.
भंडारण क्षमता बढ़ाने को लेकर भी सलाह देगा. जनवितरण प्रणाली की दुकानों से सभी लाभान्वित परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न उठाव व वितरण की मॉनीटरिंग करेगा. उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी सरकार के पास रखेगा. खाद्यान्न उठाव व वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ दंड की अनुशंसा करेगा. जनवितरण प्रणाली की दुकान से मिलनेवाले अनाज की क्वालिटी की भी जांच करेगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित जरूरतमंद परिवारों को इसमें शामिल करने की अनुशंसा भी आयोग कर सकेगा.
– दो करोड़ परिवार होंगे लाभान्वित
2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की आबादी 10 करोड़ 38 लाख है. एपीएल व बीपीएल सहित लगभग ढाई करोड़ परिवार हैं. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आठ करोड़ से अधिक लोगों को यानी लगभग दो करोड़ परिवारों को सस्ता अनाज मुहैया कराना है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 7.86 करोड़, जबकि शहरी क्षेत्रों में 86 लाख लोग इस दायरे में होंगे. इसके दायरे में आनेवाले एपीएल व बीपीएल परिवारों को तीन रुपये की दर से 15 किलो चावल व दो रुपये की दर से 10 किलो गेहूं प्रति माह मिलेगा. मोटा अनाज एक रुपये किलो मिलेगा.
– खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की कवायद तेज
* खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बनाया प्रारूप
* आयोग में अध्यक्ष सहित होंगे छह सदस्य, एक पदेन सचिव
* अनुसूचित जाति व जनजाति का होगा एक–एक सदस्य
* करेगा अनाज की गुणवत्ता की जांच
* छूट गये परिवारों को जोड़ेगा
– आयोग का काम
* समय पर अनाज की उपलब्धता की मॉनीटरिंग
* शिकायतों की जांच व कार्रवाई की अनुशंसा
* खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों की पहचान
* भंडारण, उठाव व वितरण के लिए सुझाव
– बाधाएं
* अनाज भंडारण क्षमता की कमी
* पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी
* लक्ष्य के अनुरूप अनाज खरीद नहीं
* राशन कार्ड से काफी परिवार वंचित
– अब तक मिल रहा
* बीपीएल परिवार : 25 किलो अनाज. 6.78 रुपये की दर से 15 किलो चावल, 5.22 रु प्रति किलो की दर से 10 किलो गेहूं
* अंत्योदय परिवार : 35 किलो अनाज. तीन रुपये की दर से 21 किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो की दर से 14 किलो गेहूं
– अब मिलेगा
* गेहूं : दो रुपये प्रति किलो
* चावल : तीन रुपये प्रति किलो
* मोटा अनाज : एक रु/किलो
* बीपीएल व एपीएल को हर माह 25 किलो
* अंत्योदय परिवारों को मिलेगा 35 किलो
– राज्य के आठ करोड़ से अधिक लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जायेगा. खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने को लेकर राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाना है. इसकी तैयारी अंतिम चरण में है.
श्याम रजक, मंत्री, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण