गोपालगंज. एयरटेल कंपनी के खिलाफ सेवा में त्रुटि, धोखेबाजी से पैसा काटने एवं नहीं लौटाने के मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपये दंड स्वरूप तथा 11 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. नगर थाने के सरेया वार्ड एक के निवासी रूपेश कुमार ने जून, 2013 में उनके मोबाइल से एयरटेल कंपनी से 11 रुपये का एसएमएस के लिए पैसा काट लिया गया था. लेकिन, सुविधा नहीं दी गयी. पीडि़त ने कंपनी के चेयरमैन एवं सर्किल अधिकारी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस दायर किया था. उपभोक्ता अदालत ने 11 रुपये के साथ-साथ 15 हजार रुपये जुर्माना स्वरूप देने का आदेश दिया है.
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एयरटेल कंपनी पर किया जुर्माना
गोपालगंज. एयरटेल कंपनी के खिलाफ सेवा में त्रुटि, धोखेबाजी से पैसा काटने एवं नहीं लौटाने के मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता को 15 हजार रुपये दंड स्वरूप तथा 11 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. नगर थाने के सरेया वार्ड एक के निवासी रूपेश कुमार ने जून, 2013 में उनके मोबाइल […]
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