पटना: फतुहा में नेशनल हाइवे आथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल प्लाजा को पटना हाइकोर्ट ने अवैध करार दिया है. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी पुराने मार्ग पर चलने के लिए लोगों से टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती.
मधुकर कुमार और अन्य ने याचिका दायर कर वसूली को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे.
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि किसी भी नगर निगम क्षेत्र की दस किमी की परिधि में इस तरह टोल टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे आथॉरिटी एक्ट में भी इसका प्रावधान किया गया है. हाइकोर्ट ने इस टोल प्लाजा को अवैध करार देते हुए इसे कहीं अन्यत्र स्थापित करने का आदेश दिया है.