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कोयला घोटाले के तीन आरोपित भाइयों को हाइकोर्ट से राहत नहीं,सं

— आयकर विभाग ने ढाई करोड़ रुपये टैक्स का किया दावा– झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत कई आरोपीविधि संवाददाता,पटनाझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ कोयला घोटाले से जुडे़ तीन भाइयों को पटना हाइकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली. तीनों भाइयों ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर आयकर […]

— आयकर विभाग ने ढाई करोड़ रुपये टैक्स का किया दावा– झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत कई आरोपीविधि संवाददाता,पटनाझारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ कोयला घोटाले से जुडे़ तीन भाइयों को पटना हाइकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली. तीनों भाइयों ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर आयकर विभाग द्वारा उनसे करीब ढाई करोड़ रुपये की बतौर आयकर वसूली को चुनौती दी थी.मामले की सुनवाई न्यायाधीश आरके दत्ता और डॉ रवि रंजन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की. दरअसल, कोयला की ठेकेदारी करने वाले तीन भाई लाल बहादुर सिंह,कुंभनाथ सिंह और भरा सिंह ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर गुहार लगायी थी कि आयकर विभाग ने ढ़ाई करोड़ रुपये का क्लेम बतौर आयकर किया है. तीनों भाइयों को आयकर ट्रिब्यूनल ने विभाग के असेसमेंट अफसर के पास आयकर की राशि का सेटलमेंट कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्हें 31 मार्च, 2015 की तिथि भी निर्धारित कर दी है. उन्होंने कोर्ट से रोक की गुहार लगायी थी,लेकिन सुनवाई के बाद दोनों न्यायाधीशों ने तीनों भाइयों को निर्देश दिया कि वे आयकर के असेसमेंट अफसर के पास 31 मार्च तक उपस्थित होकर बकाया टैक्स को सेटल करा लें. साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग की वकील अर्चना शाही को निर्देश दिया कि 17 फरवरी तक इस मामले में कोर्ट को विस्तृत जानकारी दें कि इस मामले में कितनी राशि का आयकर विभाग ने क्लेम किया है और इसमें किस स्तर पर गड़बड़ी की गयी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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