संवाददाता,पटना नगर निगम के निगरानी कोर्ट ने उत्तरी कृष्णापुरी, बोरिंग रोड स्थित वाणिज्या कांप्लेक्स को स्वीकृत नक्शा से विचलन कर बी प्लस जी प्लस फोर भवन बनाने का दोषी पाया है. निगरानी वाद संख्या 152ए/2013 में नगर निगम बनाम अमरेश पांडे के फैसले में कहा गया है कि इंजीनियरों की जांच टीम ने स्थल की मापी कर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया गया कि स्वीकृत नक्शे के विपरित कांप्लेक्स का निर्माण किया गया. कांप्लेक्स मालिक को कहा गया है कि अवैध घोषित अंश चौथा तल,सेट बैक में किये गये उपयोगी प्रोजेक्शन को तीस दिनों में तथा बेसमेंट फ्लोर के सेट बैक में बढे़ अंश को भी हटाएं.
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वाणिज्या कांप्लेक्स का नक्शा अवैध घोषित
संवाददाता,पटना नगर निगम के निगरानी कोर्ट ने उत्तरी कृष्णापुरी, बोरिंग रोड स्थित वाणिज्या कांप्लेक्स को स्वीकृत नक्शा से विचलन कर बी प्लस जी प्लस फोर भवन बनाने का दोषी पाया है. निगरानी वाद संख्या 152ए/2013 में नगर निगम बनाम अमरेश पांडे के फैसले में कहा गया है कि इंजीनियरों की जांच टीम ने स्थल की […]
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