पटना: जदयू के चार बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मामले पर शुक्रवार को स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई.स्पीकर कोर्ट ने चारों बागियों अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल के अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम को शनिवार को बहस करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को सरकार के परामर्शी पी.के.शाही ने शिकायतकर्ता की ओर से बहस किया और अपना पक्ष रखा. बागियों के अधिवक्ता शशिभूषण कुमार मंगलम की तबीयत खराब होने की वजह कार्यवाही में भाग नहीं ले सके और बहस के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, लेकिन स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने उसे खारिज कर दिया.
विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि शनिवार को साढ़े 11 बजे से सरकार के परामर्शी बहस करेंगे और इसके बाद बागियों के अधिवक्ता बहस करेंगे. इसके बाद स्पीकर फैसला भी सुना सकते हैं. शुक्रवार की कार्यवाही के बाद बागी विधायक अजीत कुमार ने कहा कि स्पीकर कोर्ट में एकतरफा कार्रवाई हो रही है. वे लोग इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं.
पिछली कई सुनवाई में आवेदन देकर पीके शाही ने सुनवाई की तारीख बढ़वा ली थी और एक महीने का स्पीकर ने समय दिया था,लेकिन जब हमारे अधिवक्ता की तबीयत खराब हुई और उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा तो नही दिया गया.