पटना: राजधानी के चौक-चौराहों पर खुले में मांस व मछली बेचनेवाले चार हजार विक्रेताओं को नगर निगम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें अगले एक माह के अंदर इसका जवाब देना है. पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम ने ऐसे चार हजार विक्रेताओं को चिह्न्ति कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी.
अभियंता के खिलाफ कार्रवाई पर रोक : हाइकोर्ट ने आय के ज्ञात स्नेत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की चंगुल में फंसे पटना नगर निगम के कार्यपालक अभियंता ललन प्रसाद सिंह को एक बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने निगरानी ब्यूरो को भी निर्देश दिया है कि वह एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताये कि ललन प्रसाद सिंह के खिलाफ किसी साजिश के तहत यह कार्रवाई नहीं की गयी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कार्यपालक अभियंता ललन प्रसाद सिंह अपनी सफाई पेश नहीं कर दें, तब तक उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये और न ही उनकी गिरफ्तारी की जाये.
मॉल बचाने पहुंचे अनंत सिंह
फ्रेजर रोड स्थित सेंट्रल मॉल के पांचवें व छठे तल्ले को टूटने से बचाने के लिए विधायक अनंत सिंह ने हाइकोर्ट से गुहार लगायी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.