पटना: विकास समेत विभिन्न मदों में कॉलेजों में जमा होनेवाली राशि का कुछ हिस्सा खर्च करने का अधिकार प्राचार्यो को मिलेगा. शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति मिल गयी है. जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है.
कॉलेजों के आवश्यक कार्य बाधित नहीं हो, इसी मकसद से प्राचार्यो को वित्तीय अधिकार दिया जा रहा है. प्राचार्यो की यह पुरानी मांग रही है कि उन्हें यह अधिकार दिया जाये. इस अधिकार के बिना वे कॉलेज का एक नल भी ठीक नहीं करा सकते हैं. इसके लिए भी विवि से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें काफी विलंब हो जाता है.
क्या होगा बदलाव : वर्तमान में विभिन्न मद में कॉलेज में फीस द्वारा जो राशि जमा होती है, वह‘खाता नंबर एक’ में जमा होती है. खाता नंबर एक से राशि निकालने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलसचिव व वित्त पदाधिकारी को है. बिना विवि की अनुमति के कॉलेज प्राचार्य कोई राशि खर्च नहीं कर पाते हैं. नये प्रस्ताव के अनुसार कॉलेजों में जमा होनेवाली पूरी राशि खाता नंबर एक में जमा नहीं की जायेगी. 60 से 70 फीसदी राशि अन्य खाते में जमा होगी, जिसका उपयोग कॉलेज प्राचार्य स्वयं कर सकेंगे. राज्य में अभी 253 अंगीभूत कॉलेज हैं.