पटना: नगर आयुक्त ने एसके पुरी स्थित भूखंड 134 बी का लीज रद्द करते हुए जमीन को कब्जे में लेने का आदेश दिया है. भू-संपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि छह प्रतिशत ब्याज से आवंटी की राशि लौटा दें और 30 दिनों में भूखंड पर कब्जा करें. पीआरडीए (विघटित) ने एसके पुरी स्थित भूखंड संख्या 134 बी का आवंटन नित्यानंद सिंह के नाम से था. इनकी मृत्यु होने के बाद 2011 में संजय कुमार के नाम जमीन का स्थानांतरण किया गया.
संजय ने आवासीय भूखंड पर बी प्लस जी प्लस 2 फ्लोर का नक्शा पारित कराया, लेकिन स्वीकृत नक्शा में विचलन कर भवन बना लिया और व्यावसायिक गतिविधि भी संचालित करने लगा. जब निर्माणाधीन भवन की जांच की गयी,तोअनियमितता मिली. इसको लेकर निगरानीवाद संख्या 97 ए/13 दर्ज किया गया.
एक फ्लोर तोड़ने का आदेश : बुद्धा कॉलोनी में बिल्डर संजीव कुमार ने 2010 में बी प्लसजी प्लस फोर तल्ले का नक्शा पारित कराया और निर्माण कार्य शुरू किया. निर्माणाधीन भवन की जांच की गयी,तो स्वीकृत नक्शे में विचलन पाया गया. निगरानीवाद संख्या 192ए/13 दर्ज किया गया. नगर आयुक्त ने एक फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया है. साथ ही सेट बैक में विचलन को दुरुस्त करने का भी आदेश दिया है.
कांतिकला को मिली राहत : भिखना पहाड़ी स्थित देवारूण अपार्टमेंट की सचिव अनंदिता बनर्जी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. बिल्डर कांतिकला पाठक ने नगर आयुक्त कोर्ट में सभी साक्ष्य उपलब्ध कराया,जिससे कोर्ट सहमत हुआ. अंतिम निर्णय देते हुए सेट बैक व अतिक्रमण को दुरुस्त करने का निर्देश दिया.