पटना: खंडपीठ ने एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग को कहा कि वह रूपसपुर से सगुना मोड़ तक बनी नयी कॉलोनियों में इस वर्ष जलजमाव न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि जब वर्ष 2007 में ही इस इलाके में सीवरेज और ड्रेनेज के लिए डीपीआर बनी, तो अब तक इस पर अमल क्यों नहीं हुआ.
खंडपीठ ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को टाइमबॉण्ड एक्शन टेकेन प्लान बनाने तथा अगली सुनवाई में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.