पटना: पटना हाइकोर्ट ने नगर निगम को कहा कि वह राजधानी में अवैध रूप से बहुमंजिली इमारत के निर्माण पर रोक नहीं लगा पा रही है. कोर्ट की रोक के बावजूद बोरिंग कैनाल रोड के रायजी गली में कई बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है.
कोर्ट जब हस्तक्षेप करेगा, तो निगम प्रशासन को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व शिवाजी पांडेय के खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और यह चेतावनी नगर निगम को दी. अदालत का कहना था कि राय जी वाली गली में कम चौड़ी सड़क होने के बावजूद यहां अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सड़क आगे जाकर 60 फुट चौड़ी कवि रमण पथ में मिल जाती है. लेकिन, इस सड़क पर नियम के विरुद्ध निर्माण कराया जा रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. कोर्ट की रोक के बाद निर्माण और भी तेजी से होने लगा है. नाराज खंडपीठ ने कहा कि नगर निगम अवैध निर्माण को रोक नहीं पा रही.
गौरतलब है कि 20 फुट चौड़ी सड़क पर ही बहुमंजिली इमारतों का निर्माण किया जा सकता है. राय जी वाली गली की चौड़ाई कम है, इस कारण कोर्ट ने बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश नगर निगम प्रशासन को दिया था.