पटना: पटना हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दो भाइयों की अपहरण के बाद हत्या के एक मामले में नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति एके त्रिवेदी के कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. 10 वर्ष पहले सीवान जिले में दो भाइयों का अपहरण हो गया था.
बाद में पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए पूर्व सांसद को आरोपित बनाया था. पुलिस के इस अनुरोध को निचली अदालत ने रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने तब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इसी सिलसिले में मंगलवार को सुनवाई हुई.
एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी
हाइकोर्ट ने राज्य में उपभोक्ता संरक्षण के कार्यालयों की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार से एक्शन टेकेन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए चार जुलाई तक रिपोर्ट उपस्थापित करने को कहा. खंडपीठ को बताया गया कि अधिकतर उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के कोर्ट और दफ्तरों में कर्मी नहीं हैं. आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.