पटना: पटना हाइकोर्ट ने गलत तथ्य के आधार पर लोकहित याचिका दायर करनेवाले याचिकाकर्ता संपूर्णानंद सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता को छपरा जिले के विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में एक लाख रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया गया है.
श्री सिंह ने एक ही व्यक्ति पर दो नाम से काम करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी. इसके पहले जब उसने शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था, तो जांच के बाद विभाग ने यह रिपोर्ट दी थी कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसके रजिस्टर्ड नाम और पुकारू नाम अलग-अलग हैं.
वहीं, याचिकाकर्ता का कहना था कि दो नाम के दो अलग-अलग व्यक्ति हैं. आरोप लगा व्यक्ति दोनों नाम का उपयोग कर रहा है. इसी आधार पर कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है.