कवि रमण पथ का मामलासंवाददाता, पटना नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के कवि रमण पथ में बिल्डर नीरज नाथ द्वारा बिल्डिंग बाइलॉज के उल्लंघन मामले में मकान के अवैध हिस्से को खुद तोड़ने के आश्वासन के बाद कोर्ट ने राहत दी है. अब उस बिल्डिंग पर रविवार से निगम का हथौड़ा नहीं चलेगा, शनिवार से बिल्डर ने खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मालूम हो कि नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के कवि रमण पथ में बिल्डर नीरज नाथ द्वारा बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन कर जी प्लस पांच तल्ले का अपार्टमेंट बनाया जा रहा था. इसके खिलाफ निगरानीवाद संख्या 156ए/13 दर्ज किया, जिसमें नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने 11 मीटर से ऊपर बने अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया था. इसको लेकर बिल्डर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल में भी गया, जहां नगर आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा गया. इसके बाद नगर आयुक्त ने 11 नवंबर को अवैध हिस्सा तोड़ने की तिथि घोषित की, तो बिल्डर ने इसके खिलाफ हाइकोर्ट में सीडब्लूजेसी 15628/14 दर्ज कराया. इसकी सुनवाई 14 नवंबर को हुई, जिसमें बिल्डर ने कहा कि अवैध हिस्से को खुद तोड़ लेंगे, तब कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगाया. हाइकोर्ट ने बिल्डर को यह भी आदेश दिया कि दो दिनों के भीतर अवैध हिस्सा तोड़ लें और 17 नवंबर को प्रतिवेदन रिपोर्ट उपलब्ध करायें. कोर्ट के निर्देश के आलोक में बिल्डर ने अपने स्तर से अवैध हिस्से को तोड़ने को लेकर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया. दरअसल इस मामले पर नगर निगम को भी रिपोर्ट देनी है, इसलिए बिल्डर ने निगम के कनीय अभियंता के समक्ष अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया.
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बिल्डर खुद तोड़ेगा अवैध हिस्सा, बिल्डिंग पर अब नहीं चलेगा निगम का हथौड़ा
कवि रमण पथ का मामलासंवाददाता, पटना नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र के कवि रमण पथ में बिल्डर नीरज नाथ द्वारा बिल्डिंग बाइलॉज के उल्लंघन मामले में मकान के अवैध हिस्से को खुद तोड़ने के आश्वासन के बाद कोर्ट ने राहत दी है. अब उस बिल्डिंग पर रविवार से निगम का हथौड़ा नहीं चलेगा, शनिवार से बिल्डर […]
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