— सेवा गृह विभाग को वापस करने का दिया निर्देशविधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में तैनात डीआइजी अजय कुमार वर्मा को हटा कर कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करे. हाइकोर्ट ने इनकी सेवा गृह विभाग को वापस करने का आदेश दिया है. बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अजय कुमार वर्मा को बैंक का मुख्य निगरानी पदाधिकारी बनाये जाने का विरोध किया था. न्यायाधीश ज्योति शरण ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल मनोज कुमार सिंह का कहना था कि यह एक स्वायत्त बैंक है और इसमें राज्य सरकार का किसी तरह का सीधा हस्तक्षेप नहीं है. ऐसे में इस स्तर के पुलिस अधिकारी को यहां तैनात करने का कोई औचित्य नहीं है. उनका कहना था कि अगर हमें इस तरह के अधिकारी की जरूरत पडे़गी, तब बैंक खुद अपने खर्च पर नियुक्ति कर सकता है. अजय कुमार वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के डीआइजी स्तर के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य सरकार ने बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बतौर मुख्य निगरानी पदाधिकारी के तौर पर तैनात कर रखा है.
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आइपीएस अजय वर्मा को को-ऑपरेटिव बैंक से हटाये सरकार : हाइकोर्ट,सं
— सेवा गृह विभाग को वापस करने का दिया निर्देशविधि संवाददाता,पटनापटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में तैनात डीआइजी अजय कुमार वर्मा को हटा कर कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करे. हाइकोर्ट ने इनकी सेवा गृह विभाग को वापस करने का आदेश दिया है. बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव […]
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