22.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‘होर्डिग’ पर फिर टंगी नयी विज्ञापन नीति

नवंबर के अंत में विज्ञापन एजेंसियों का शुरू होगा निबंधन, पांच करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान पटना : राजधानी में नयी विज्ञापन नीति के तहत होर्डिग लगेगी. निगम प्रशासन नीति को लागू करवाने को लेकर सख्त है. विज्ञापन एजेंसियों के निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू होगी. नवंबर के अंतिम सप्ताह से विज्ञापन एजेंसियों के […]

नवंबर के अंत में विज्ञापन एजेंसियों का शुरू होगा निबंधन, पांच करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान
पटना : राजधानी में नयी विज्ञापन नीति के तहत होर्डिग लगेगी. निगम प्रशासन नीति को लागू करवाने को लेकर सख्त है. विज्ञापन एजेंसियों के निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू होगी. नवंबर के अंतिम सप्ताह से विज्ञापन एजेंसियों के निबंधन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है.निगम प्रशासन को सालाना पांच करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का अनुमान है.
निगम क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिग की क्या साइज होगी. होर्डिग किस रंग की होगी. शहर के किस रोड पर कैसी होर्डिग लगेगी. सभी बिंदुओं पर विमर्श कर राज्य सरकार ने विज्ञापन नीति बनायी है. नीति को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गयी है.
विज्ञापन से बढ़ेगी आमदनी
वर्तमान में निगम क्षेत्र में लगने वाली होर्डिग से निगम को सालाना 50 हजार रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है. यह राजस्व भी पिछले दो वर्षो से बंद है. दो वर्ष पहले तत्कालीन नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने सभी विज्ञापन एजेंसियों को नया निबंधन कराने व बकाया राशि जमा करने का नोटिस भेजा था. एजेंसियों ने बकाया राशि नहीं दी,तो निगम प्रशासन ने होर्डिग हटाना शुरू कर दिया. निगम प्रशासन के खिलाफ विज्ञापन एजेंसियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई आज भी जारी है. हालांकि, निगम प्रशासन के अनुसार कम से कम सालाना पांच करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का अनुमान है.
बेतरतीब होर्डिग पर लगेगी रोक
निगम क्षेत्र में दो तरह के विज्ञापन होर्डिग लगे हैं. एक स्थायी, तो दूसरा अस्थायी. फिलहाल एजेंसियों को जहां भी खाली जगह दिखती है,वहीं होर्डिग लगा देते हैं. इसके लिए निगम प्रशासन से स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं समझते हैं. नयी विज्ञापन नीति लागू होने के बाद बेतरतीब होर्डिग लगाने पर रोक लगेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें