पटना : मेयर अफजल इमाम ने नगर आयुक्त को 20 अक्तूबर को निगम बोर्ड की बैठक के आयोजन का निर्देश दिया था. लेकिन, आयुक्त ने इस निर्देश को नजरअंदाज कर डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में 21 अक्तूबर को बैठक करने का निर्देश नगर सचिव को दिया. सोमवार को मेयर अफजल इमाम ने इस पर रोक लगाने के लिए विभागीय सचिव व मंत्री को पत्र भेजा.
विभागीय मंत्री के निर्देश पर उपसचिव विजय रंजन ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है, जिसमें मंगलवार को होनेवाली निगम बोर्ड की बैठक पर रोक लगाने को कहा है. पत्र में कहा गया है कि नगरपालिका एक्ट की धारा 26 की उप धारा 2 (ख) के अनुसार बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है. अगर बैठक बुलानी है, तो नगरपालिका एक्ट की धारा 48 के अनुसार बुलायें.