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दो आवंटियों से नगर निगम ने मांगा जवाब
बिना एनओसी बिल्डर से किया एग्रीमेंट पटना : एसके पुरी स्थित भूखंड संख्या 205/डी और भूखंड संख्या 224/ए के आवंटियों ने बिना एनओसी लिये बिल्डर से डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया. दोनों जमीन के मूल आवंटियों से नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने स्पष्टीकरण पूछा है और जवाब 14 दिनों में देने का निर्देश दिया है. अगर […]
बिना एनओसी बिल्डर से किया एग्रीमेंट
पटना : एसके पुरी स्थित भूखंड संख्या 205/डी और भूखंड संख्या 224/ए के आवंटियों ने बिना एनओसी लिये बिल्डर से डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया. दोनों जमीन के मूल आवंटियों से नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने स्पष्टीकरण पूछा है और जवाब 14 दिनों में देने का निर्देश दिया है.
अगर 14 दिनों में जवाब नहीं मिलता है, तो जमीन निगम अपने कब्जे में करेगी.205/ डी के आवंटी हैं डुमर लाल बैठा : एसके पुरी स्थिति भूखंड संख्या 205/ डी का आवंटन पूर्व सांसद डुमर लाल बैठक को किया गया, लेकिन आज तक भूखंड पर निर्माण नहीं हुआ है. भूखंड संख्या 14/ डी पर बने होटल बुद्धा इन की जांच की गयी, तो बुद्धा इन से पूरब की जमीन खाली मिली, जिस पर कपरूरा कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा था. निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार स्व बैठा की पुत्री पूनम देवी, मधु कुमारी व शीला बंधु से राजेश कुमार झा ने जमीन खरीदी थी. राजेश कुमार झा कपरूरा कंस्ट्रक्शन के निदेशक हैं.
224/ए कीआवंटी हैं जोहरा : एसके पुरी स्थित भूखंड संख्या 224/ ए के मूल आवंटी सैयद शौकत इमाम हैं. मृत्यु के बाद इमाम की पत्नी जोहरा अहमद व चार आवेदकों ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया. हालंकि, भूखंड पर दखल-कब्जा आवंटियों को नहीं मिला है. इसको लेकर आवंटी ने हाइकोर्ट में भी मामला दर्ज कराया था. हाइकोर्ट के निर्देश पर भूखंड पर अतिक्रमण को भी हटाया गया, लेकिन अतिक्रमणकारी नहीं हटे. इसके बाद निगम प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की, तो जानकारी मिली की आवंटी ने सिन्हा प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रा लि के साथ 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है. एग्रीमेंट लीज डीड की शर्तो का उल्लंघन है.
दोनों भूखंड अब तक खाली : दोनों भूखंड पर आवंटियों ने कोई निर्माण नहीं किया है. एक भूखंड खाली है, जबकि दूसरे भूखंड पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. नगर आयुक्त ने दोनों भूखंड के मूल आवंटियों को नोटिस भेजा कर पूछा है कि क्यों न आपके भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया जाये.
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