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2987 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

पटना : अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग में 2987 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार अग्निशमन सेवा के विस्तार का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि 881 पुलिस थानों में एक -एक मिस्ट टेक्नोलॉजी वाले अग्निशमन वाहन […]

पटना : अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग में 2987 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार अग्निशमन सेवा के विस्तार का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि 881 पुलिस थानों में एक -एक मिस्ट टेक्नोलॉजी वाले अग्निशमन वाहन के लिए 969 चालक और 1938 फायरमैन की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है. वहीं, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना में 80 पदों का सृजन किया गया है.

इसके अलावा बैठक में सरकारी अस्पतालों में तृतीय श्रेणी के पदों पर भरती के लिए नियमावली को मंजूरी दी गयी. इसके तहत जिलों में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति प्रकिया शुरू की जायेगी. इसके लिए नियुक्ति की न्यूनतम उम्रसीमा 21 वर्ष रखी गयी है. प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली की जायेगी.
टेंडर में देरी होने पर केंद्र की पांच कंपनियों से होगी दवा की खरीद
सरकारी अस्पतालों में दवा की खरीद के लिए नियम में बदलाव किया गया है. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संस्थानों और अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए भारत सरकार की पांच कंपनियों और राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित और चयनित आपूर्तिकर्ताओं से मनोनयन के आधार पर दवा की खरीद की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि इससे टेंडर की प्रक्रिया में देरी के कारण दवाओं की कमी की समस्या से निबटा जायेगा. उन्होंने बताया कि जैसे ही दवा खरीद की स्वाभाविक प्रक्रिया यानी टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने पर पुन: नियमानुसार दवा की खरीद की जायेगी.
मेहरोत्रा ने बताया कि सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग 141 प्रकार की दवाओं की खरीद करती है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार की दवा कंपनी से दवा की खरीद के पूर्व यह बताना होगा कि आपूर्ति क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर काली सूची की दवा कंपनी से दवा की खरीद नहीं की जायेगी.
उन्होंने बताया कि बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने संबंधी प्रक्रिया को सरल करने का निर्णय किया गया. बैठक में बिहार दंत सेवा नियमावली 2014 और बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014 की स्वीकृति प्रदान की गयी है.

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