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होटल बुद्धा इन की कटी बिजली

पटना : हाइकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की शाम सहदेव महतो मार्ग स्थित होटल बुद्धा इन व एचडीएफसी भवन की बिजली काट दी गयी. इन दोनों भवनों को नगर आयुक्त कोर्ट ने अवैध घोषित किया है. होटल बुद्धा इन की मालकिन विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह हैं. नगर आयुक्त कोर्ट ने दोनों भवनों […]

पटना : हाइकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की शाम सहदेव महतो मार्ग स्थित होटल बुद्धा इन व एचडीएफसी भवन की बिजली काट दी गयी. इन दोनों भवनों को नगर आयुक्त कोर्ट ने अवैध घोषित किया है.

होटल बुद्धा इन की मालकिन विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह हैं. नगर आयुक्त कोर्ट ने दोनों भवनों की बिजली काटने के लिए पेसू को निर्देश दिया था. मामला विनियामक आयोग के पास सुनवाई के लिए गया था. इस मामले में हाइकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश पारित किया. पेसू के जीएम ने बताया कि हाइकोर्ट के निर्देश पर कनेक्शन काटा गया. एचडीएफसी बैंक को भूस्वामी ने घरेलू कनेक्शन दिया था, जबकि वह व्यावसायिक श्रेणी में आता है.

नगर आयुक्त कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति की थी. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने बिजली कंपनी को तत्काल कनेक्शन काटने का आदेश दिया. एचडीएफसी बैंक के वकील का कहना था कि यह बैंक भी आम लोगों से जुड़ा है और ऐसे में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन, हाइकोर्ट ने उनकी किसी भी दलील को स्वीकार नहीं किया. न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी को निर्देश दिया कि दोनों ही भवनों का बिजली कनेक्शन आज ही काटा जाए. कोर्ट का कहना था कि जब रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान ही नहीं है, तो इन दलीलों का क्या औचित्य है.

वर्ष 2013 के मई में ही हाइकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि किसी भी रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो सकता.नगर निगम की ओर से अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि व्यावसायिक बिजली देने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन एक नामी बैंक व बुद्धा इन होटल को बिजली कनेक्शन दे दिया गया. निगम के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि निगमायुक्त ने विगत 1 अगस्त को चिट्ठी लिख कर बिजली कंपनी द्वारा होटल बुद्धा इन को बिजली कनेक्शन दिये जाने का विरोध किया था.

इस पर कोर्ट ने होटल बुद्धा इन व एचडीएफसी बैंक के वकील से पूछा कि आपने ऐसे में बिजली का कनेक्शन कैसे ले लिया. यह तो कोर्ट की अवमानना है. हाइकोर्ट ने दोनों के वकीलों की कोई दलील स्वीकार किये बिना उन्हें यहां तक कहा कि आप इस मामले में किसी अन्य सक्षम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

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