चारा घोटाला : लालू को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस
Updated at : 15 Feb 2020 8:27 AM (IST)
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नयी दिल्ली : चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाइकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत के खंडपीठ के समक्ष दलील पेश करते हुए सीबीआइ ने […]
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नयी दिल्ली : चारा घोटाले के एक मामले में झारखंड हाइकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत के खंडपीठ के समक्ष दलील पेश करते हुए सीबीआइ ने हाइकोर्ट द्वारा चारा घोटाले के एक मामले में जमानत देने के फैसले का विरोध किया. सीबीआइ ने कहा कि जमानत देना गलत है. इस पर खंडपीठ ने लालू प्रसाद के वकील से कहा कि क्याें नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाये. इसके बाद अदालत ने सीबीआइ की अपील पर जवाब देने के लिए लालू प्रसाद को नोटिस जारी कर दिया. चार सप्ताह में लालू प्रसाद को नोटिस का जवाब देना है.
गाैरतलब है कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से लगभग 90 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले में वह लगभग आधी सजा काट चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आधी सजा काट चुके लोगों को जमानत दी जा सकती है और इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने झारखंड हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी और 12 जुलाई, 2019 को उन्हें जमानत मिल गयी थी.
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