पटना : गठित हो पारा मेडिकल काउंसिल

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Feb 2020 9:36 AM

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दायर याचिका पर कोर्ट ने दिया निर्देश पटना : राज्य के लाखों पारा मेडिकल कर्मियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी जा रही बिहार स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल का गठन जल्द करने का निर्देश पटना हाइकोर्ट ने दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इंडियन […]

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दायर याचिका पर कोर्ट ने दिया निर्देश
पटना : राज्य के लाखों पारा मेडिकल कर्मियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी जा रही बिहार स्टेट पारा मेडिकल काउंसिल का गठन जल्द करने का निर्देश पटना हाइकोर्ट ने दिया है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिकल एंड माइक्रो बायोलॉजिस्ट्स की तरफ से दायर जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिया. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि मार्च तक उक्त काउंसिल का गठन कर इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कोर्ट में उपस्थित होकर देनी होगी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया की हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में सूबे के 38 जिलों में स्थित वैध पैथोलॉजिकल लैबों की सूची प्रकाशित की जा चुकी है. साथ ही जनता से अनुरोध किया गया है कि वे सिर्फ वैध लेबोरेट्री में ही जांच करवाएं.
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