पटना : राइस मिलरों की जमानत होगी रद्द, संपत्ति होगी जब्त

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Feb 2020 9:10 AM

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राइस मिलरों से 53.66 करोड़ की जगह 5.5 करोड़ ही हो सकी वसूली पटना : पटना जिला के 44 राइस मिलरों से वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2013-14 तक की 53.66 करोड़ की राशि वसूल करनी थी, लेकिन मात्र 5.5 करोड़ की ही वसूली हो पायी. इतनी कम वसूली को जिलाधिकारी कुमार रवि ने गंभीरता […]

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राइस मिलरों से 53.66 करोड़ की जगह 5.5 करोड़ ही हो सकी वसूली

पटना : पटना जिला के 44 राइस मिलरों से वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2013-14 तक की 53.66 करोड़ की राशि वसूल करनी थी, लेकिन मात्र 5.5 करोड़ की ही वसूली हो पायी.

इतनी कम वसूली को जिलाधिकारी कुमार रवि ने गंभीरता से लिया है और मंगलवार को सभी राइस मिलरों के वादों की समीक्षा की. इसमें जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उनसे बकाया राशि वसूल की जाये. साथ ही उनकी संपत्ति को जल्द-से-जल्द अटैच किया जाये. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन राइस मिलरों को कोर्ट से जमानत मिली हुई है, उनके जमानत को रद्द कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करें.

बहुत कम वसूली : समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी कि राइस मिलरों से वित्तीय वर्ष 2011-12 में 20.44 करोड़, वर्ष 2012-13 में 31.28 करोड़ व वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1.94 करोड़ रुपये की वसूली करनी थी. लेकिन, इनसे वित्तीय वर्ष 2011-12 में मात्र 2.37 करोड़, वित्तीय वर्ष 2012-13 में 2.70 करोड़ व वित्तीय वर्ष 2013–14 में केवल पांच लाख रुपये की राशि वसूल की गयी.

स्पेशल कोर्ट में वादों को स्थानांतरित करने का आदेश : जिलाधिकारी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी राइस मिलरों के वादों को प्रमंडलीय स्तर पर गठित स्पेशल कोर्ट में एक सप्ताह के अंदर स्थानांतरित कराया जाये.

इस मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट में अलग से एक पीपी की नियुक्ति की गयी है. जिलाधिकारी ने ससमय न्यायालय में वादों का निष्पादन कराने के लिए अधिवक्ताओं से विशेष न्यायालय में उचित सुनवाई कराने का भी निर्देश दिया है. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी जैनेंद्र कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति निर्मल कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व राजीव कुमार श्रीवास्तव, बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक विनोद कुमार ठाकुर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी व संबंधित अधिवक्ता भी उपस्थित थे.

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